उत्तराखंड स्वरोजगार योजना : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शुरू कराई गई है ताकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और उन्हें लॉक डाउन की वजह से आए हुए मुश्किलों से बाहर निकाला जाए। जैसे कि आप जानते हैं वह दूसरे जगह पर काम करने के लिए गए थे अभी लॉकडाउन के कारण वे दोबारा से पालन करके अपने राज्य में लौट कर आए हैं इसीलिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है।
दोस्तों आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ पात्रता दस्तावेज की जानकारी को भी प्रदान करेंगे। यह लोन सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक सरकारी बैंक अन्य शेड्यूल बैंक और राष्ट्रीय कृत बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत निर्माण में ₹2500000 तक का लोन उसी के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में ₹1000000 तक की परियोजना पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के जो भी वापस आए हुए प्रवासी मजदूर उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब उन्हें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।
महाराष्ट्र कर्ज माफी लिस्ट 2020
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। उसी के साथ शादी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब आवेदन पत्र या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ वहीं पर जमा कराना होगा। जब आवेदन पूरा हो जाएगा उसके बाद दस्तावेजों की पुष्टिकरण की जाएगी जिसके बाद लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।
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