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उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लाभ

 

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना

  • उत्तराखंड के निवासी योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
  • वापस आए हुए प्रवासी मजदूरों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्यों म के प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सरकार मदद करेगी।
  • राष्ट्रीय कृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
  • उसी के साथ साथ अन्य शेड्यूल बैंकों से भी लोन मुहैया कराया जाएगा।
  • सरकार राज्य किए उद्दमशील और प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  • आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बैंक में जाना होगा।
  • ऑफिशियल आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
  • इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि युवा लाभ प्राप्त कर सके।
  • जो भी लोन प्रदान किया जाएगा उसमें 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • छोटे और सीमांत किसानों को बिना ब्याज के योजना के तहत कर्ज दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत जरूरतमंद और बेरोजगारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

जो भी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कुछ पात्रता को मानना होगा जिसकी जानकारी इस प्रकार से है।

  • आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • केवल एक बार ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • शैक्षिक योग्यता की योजना के तहत बाध्यता नहीं है।
  • ज्यादा आवेदन होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा।
  • पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार या सरकार द्वारा किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
  • निम्नलिखित आवेदकों को पत्र के साथ प्रमाण पत्र देनी होगी जैसे कि
  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • अल्पसंख्यक
  • अन्य पिछड़ा वर्ग
  • भूतपूर्व सैनिक
  • महिला एवं दिव्यांगजन के आवेदक

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज खुलने के बाद आपको योजना का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
  • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी का चयन करें।
  • जानकारी में नाम पिता का नाम पति का नाम जन्मतिथि आदि का चयन करें।
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद अपने दस्तावेजों को भी अटैच कर दें।
  • दस्तावेज attach करने के बाद आप राष्ट्रीय कृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं।
  • आप चाहे तो अन्य सचेंडुलेड बैंक में भी जाकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं।
  • इस प्रकार से आपका ऑफलाइन तरीके से आवेदन पूरा हो जाएगा।

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